अदालत की निगरानी में संदेशखालि हिंसा की जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, विशेषाधिकार समिति के नोटिस पर भी रोक

सुप्रीम कोर्ट। - India TV Hindi

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सुप्रीम कोर्ट।

पश्चिम बंगाल के संदेशखालि में महिलाओं के कथित यौन शोषण और हिंसा के खबरों से पूरा देश हैरान है। भाजपा, कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को इस मामले में घेर रहे हैं। संदेशखालि में एंट्री को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है। हालांकि, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखालि में हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। 

विशेषाधिकार समिति के नोटिस पर भी रोक

पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने संसद की विशेषाधिकार समिति को पत्र लिखकर तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य में सुरक्षाकर्मियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार, क्रूरता और गंभीर चोट पहुंचाए जाने को लेकर विशेषाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत पर समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार, उत्तर 24 परगना जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य को विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर रोक लगा दी और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए निर्धारित कर दी। 

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